केन्द्रीय गृहमंत्रालय द्वारा नागालैंड छः महीनों के लिए अशांत छेत्र घोषित, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक पत्र जारी कर नागालैंड को आगामी छः महीने के लिए अशांत छेत्र घोषित कर दिया है, जिसके बाद से ही लोगों के मन में कुछ बड़ा होने की आशंका उठने लगी है.
Updated: Dec 30, 2020, 21:34 IST
| केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित
आगामी 6 महीनों के लिए कानून लागू
सेना को दिया गया विशेष अधिकार
कुछ बड़ा होने की आशंका
भारत सरकार ने आज एक राजपत्र जारी कर नागालैंड को आगामी छः माह के लिए अशांत छेत्र घोषित किया है, जिसके बाद से वहां के रहिवाशियों को किसी भी प्रशासनिक सहायता के लिए सेना की मदद लेनी पड़ेगी. यह नियम 30 दिसंबर, 2020 से आने वाले छः महीनों तक के लिए लागू रहेंगे, जिसके बाद से ही समाज माध्यम पर कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है.
भारत सरकार द्वारा जारी किये गए पत्र में लिखा है, ‘’ केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड के भीतर ऐसे अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं जिससे वहां नागरिक प्रशासन सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है. अतः, अब सशत्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए, 30 दिसंबर 2020 से छः माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करती है.
भारत सरकार द्वारा जारी किये गए पत्र में लिखा है, ‘’ केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड के भीतर ऐसे अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं जिससे वहां नागरिक प्रशासन सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है. अतः, अब सशत्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिए, 30 दिसंबर 2020 से छः माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करती है.
Union Home Ministry declares entire Nagaland as ‘disturbed area’ for 6 months under the Armed Forces (Special Powers) Act. pic.twitter.com/KcnAXhiZXS
— ANI (@ANI) December 30, 2020