राजधानी में ऑक्सीजन संकट, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई तक केंद्र को आपूर्ति पूरी करने को कहा
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के साथ ही क्षेत्र में ऑक्सीजन का संकट भी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश किया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था राज्यों से परामर्श करके तय करें।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि आपातकालीन प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह को विकेंद्रीकृत करें। दो हफ्ते के अंदर केंद्र अस्पतालों में प्रवेश कर राष्ट्रीय नीति बनाए और दूसरों राज्यों को ऑक्सीजन संकट के दौरान उन्हें पालन करने को कहे। जब तक यह नीति तैयार न हो, निवास के प्रमाण के अभाव में किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाए।