पर्यावरण प्रदुषित कम होने को लेकर वाहनों पर लगेंंगे टैक्स

मंत्रालय से मिल चुकी है टैक्स लगाने की मंजूरी 
 | 
पर्यावरण प्रदुषित कम होने को लेकर वाहनों पर लगेंंगे टैक्स
आठ साल पुराने वाहनों पर लगेंंगे टैक्स जहाँ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स' लगाने की तैयारी कर रहे हैं, बता दे कि मंत्रालय से ग्रीन टैक्स' लगाने की अनुमति मिल चुकी है
सबसे पहले इस प्रस्ताव को राज्यों के परामर्श के बाद ही औपचारिक स्तर पर सुचना जारी की जाएगी|
बताया जा रहा है फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के साथ ही   इस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, सपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगाया जाएगा, 15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर  ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा , वहीं  सार्वजनिक वाहनों सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेंंगे|   
इस टैक्स का प्रावधान पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा सके इसलिए किया जा रहा है  जिसमें डीजल  और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के लिए कैटगरी होगी, जिन पर अलग-अलग दर से ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, जिससे उन लोगों को भी  राहत मिलेगी जो सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वाले जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि  वाहनों को ग्रीन टैक्स के बाहर रखा जाएगा,  बता दे कि ग्रीन टैक्स 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी|