यूपी पंचायत चुनाव : मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

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यूपी पंचायत चुनाव : मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

यूपी में पंचायत चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद से लगातार मतगणना को लेकर चार्च हो रही थी वही आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 मई को ही मतगणना होगी|  सुप्रीम कोर्ट ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी गई।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को 'नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती है। बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई। 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा, 'वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, जांच उपलब्ध है?' सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे।