एक अक्टूबर से बैंक के इन कामों में होगा बदलाव, RBI ने जारी की डेडलाइन
सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अगले महीने अक्टूबर में बैंक से जुड़े कई कामों को लेकर बदलाव किए जाएंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के जीवन पर होने वाला है. अगले महीने जिन नियमों में बदलाव किए जाएंगे वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर होंगे। इन नियमों को लेकर RBI ने डेडलाइन भी जारी कर दिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएंगे. आरबीआई की मानें तो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी।
बता दें कि अब तक ये होता है कि जब हम किसी पीओएस, ऑनलाइन या ऐप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसकी डिटेल कंपनी के सर्वर में सेव होती है. तभी जब आप दोबारा ऑनलाइन या ऐप पर पेमेंट करने चलते हैं, तो कंपनी आपसे पूरी डिटेल नहीं मांगती. वहां आपका खाता नंबर, कार्ड नंबर आदि पहले से मौजूद होता है. बस आपको दोबारा सीवीवी दर्ज करना होता है और पेमेंट हो जाता है. 1 अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी के सर्वर में कोई डेटा स्टोर नहीं रहेगा. कार्ड से जुड़ी हर जानकारी उन्हें एनक्रिप्टेड कोड में मिलेगी जिसे पढ़ा नहीं जा सकेगा.
नए नियम लागू होने के बाद रिजर्व बैंक ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से मना किया है. पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देना होगा, जिसे टोकन (Token) नाम दिया गया है. ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. यह लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न कर, यूनिक टोकन यूज करेंगे।