यूपी में अब वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड और परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म
अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, कि राज्य में स्थाई और अस्थाई रूप से निवास करने वाले सभी परिवारों का टीकाकरण किया जाएगा, इसके लिए आधार कार्ड और स्थाई निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि वह लोग भी अब बिना किसी परेशानी के कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे, जिनके पास आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र नहीं है। नये आदेश में कहा गया है कि यूपी में निवास का कोई भी प्रमाण पत्र देने पर टीकाकरण किया जा सकेगा। इसके लिए अब आधार कार्ड और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले यूपी आधार कार्ड वालों को ही वैक्सीनेशन की इजाज़त दी थी। सरकार के इस फैसले पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। सरकार के नए निर्देश लोगों के लिए बड़ी राहत है। अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि राज्य के 11 जिलों में शुरू हुए टीकाकरण के तीसरे अभियान के तहत 18 से 44 आयु वर्ग के 2.16 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है।