उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी, शर्तों के साथ श्रद्धालु करेंगे दर्शन

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फाईल फोटोचार धाम के दर्शन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर है. कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड में स्थगित चार धाम यात्रा से हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है. गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा को कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू करने के आदेश दे दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की ही अनुमति दी है।
यात्रा के दौरान हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है और भक्तों को किसी भी कुंड में स्नान करने की इजाजत नहीं दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस पूरे प्रकरण पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस से पहले सरकार ने 10 सितंबर को कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 16 सितंबर को मामले की सुनवाई की तिथि घोषित की थी।