सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

देश में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से लगातार ऑक्सीजन को लेकर संकट गहराता जा रहा है इसी बीच केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कोविड-19 के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति पर दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया गया था।
याचिका में राजधानी दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति का अनुपालन नहीं करने को लेकर जारी अवमानना के नोटिस और केंद्र के अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को चुनौती दी गई है। केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैैयार हो गया है।
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि कोविड-19 उपचार के लिए ऑक्सीजन के बारे में उसके आदेश का पालन करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों ना की जाए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह मामला प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया क्योंकि देश में कोविड-19 प्रबंधन पर स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ बुधवार को उपलब्ध नहीं थी। प्रधान न्यायाधीश नीति पर नीत पीठ ने केंद्र की याचिका न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। तुषार मेहता इस मामले पर बुधवार को ही सुनवाई चाहते थे लेकिन पीठ ने इसे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहूलियत पर छोड़ दिया।