लड़की को बिना शादी ही मिलेगा गुजारा भत्ता

हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है. जहां 20 साल के युवक को लड़की को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है. कानूनन जिस उम्र में विवाह नहीं हो सकता, उसके बावजूद एक नहीं, बल्कि दो अदालतों ने ऐसा आदेश पारित किया है.
दरअसल वकील रचिता प्रियंका राय ने कहा कि उनका मुवक्किल जब महज 20 वर्ष का था, मार्च 2006 को अपने गांव की ही एक लड़की के साथ भाग गया था. दोनों जमशेदपुर गए और और वहां करीब एक हफ्ते तक साथ रहे.
याचिका के मुताबिक, इसके बाद दोनों वापस अपने गांव गए. गांव की पंचायत ने दोनों की शादी कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी. इसके बाद लड़की ने लड़के के खिलाफ प्रताड़ना और गुजारे भत्ते की मांग के लिए दो मुकदमे दर्ज कराए. लड़की का कहना था कि उसके लिव इन रिलेशन को शादी के संबंध के समान माना जाए.
वहीं ट्रायल कोर्ट ने लड़की की बातों को स्वीकार करते हुए लड़के को प्रताड़ना के जुर्म में एक वर्ष कैद की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने लड़के को हर महीने 5,000 रुपये लड़की को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा.
ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को लड़के ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. वहीं हाईकोर्ट ने शादी न होने की बात मानते हुए आपराधिक मुकदमा तो खत्म कर दिया, लेकिन गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा. इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है.