सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई

हाईकोर्ट ने लोगों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इम्पोर्ट करने पर GST लगाने को असंवैधानिक कहा था
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Supreme court of India


       सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने लोगों द्वारा इम्पोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST लगाने को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक केंद्र की दलीलें सुनने के बाद लगाई है।

         केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स में छूट गरीबों और जरूरतमदों को ध्यान में रखकर दी गई थी। लोग जो कन्संट्रेटर मंगवा रहे हैं, उसके लिए छूट नहीं थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने सुनवाई की।
       21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र ने सरकारी एजेंसियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किए जाने पर GST माफ कर दी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहे किसी शख़्स के गिफ्ट के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाता है, तो उस पर GST में छूट न देना एकतरफा फैसला है और इसमें कोई तर्क नज़र नहीं आता। निजी इस्तेमाल के लिए इम्पोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST लगाना सही नहीं है। इसमें कोई तर्क नहीं है और ये लोगों के बीच लकीर खींचता है।